हाईकोर्ट ने कचरा डालने पर लगाई रोक, दिये ये खास निर्देश
November 22, 2018
लखनऊ, हाईकोर्ट ने डंपिंग ग्राऊड में शहर का कचरा डालने पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने नगर निगम लखनऊ को इस संबंध मे खास निर्देश दियें हैं।
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शहर के कचरे को डंपिग ग्राऊड में डालने पर रोक लगाते हुए नगर निगम को निस्तारण प्लांट मे ही कचरा डालने के निर्देश दिए है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खण्डपीठ ने एक जनहित याचिका पर दिये है।
न्यायालय ने सुनवाई कल 22 नवम्बर की तारीख नियत करते हुए इस मामले की एस्टेटस रिपोर्ट भी नगर निगम लखनऊ से तलब की है। अदालत ने कहा है कि शहर में जगह-जगह कूडा कचरा नहीं फेका जाये।जनहित याचिका मे कहा गया कि नगर निगम दुबग्गा के मालपुर गाव में शहर का कूडा कचरा फेंक रहा है जो पर्यावरण के लिहाज से ठीक नही है।