लखनऊ , समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिम्पल यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है.
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने अखिलेश यादव और डिंपल यादव को राहत देते हुए विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित उनके बंगला नंबर ए 1 के मरम्मत की अनुमति दे दी है. अदालत ने साथ ही चेतावनी भी दी है कि वहां पर किसी तरहा का आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं किया जायेगा. अब अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने बदली परिस्थितियों में हेरिटेज होटल बनाने का इरादा त्याग दिया है और उक्त बंगले का सिर्फ खुद के रहने के लिए इस्तेमाल करेंगे.
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यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की एक अर्जी पर जारी किया. उक्त भूखंड पर 1940 के आसपास एक बंगला बनाया गया था. अखिलेश यादव और डिंपल यादव की ओर से वरिष्ठ वकील जे एन माथुर और अमित कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि उक्त भूखंड पर हेरिटेज होटल बनाने के लिए एलडीए से अनुमति मांगने के लिए अर्जी दी गयी थी, लेकिन अब अर्जी वापस ले ले ली जाएगी और उस बंगले को केवल रहने के लिए उपयोग में लायेंगे.