हाईकोर्ट का दलितों के खिलाफ एक और आदेश

 इलाहाबाद, हाईकोर्ट ने एक बार फिर दलितों के खिलाफ ये आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि एससी-एसटी आयोग को सीधे मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार नहीं है.

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हाईकोर्ट ने मथुरा के छाता थाने में तैनात पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के एससी-एसटी आयोग के आदेश पर भी रोक लगा दी है. जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई.

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हाईकोर्ट के अधिवक्ता वीके मिश्रा ने बताया कि मथुरा में एससी एसटी आयोग ने बिना किसी जांच के पुलिस कर्मियों के खिलाफ सेक्शन 4 एससीएसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था. जिसे खिलाफ पुलिसकर्मी हाईकोर्ट पहुंचे. जिसकी आज सुनवाई हुई. जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने सुनवाई पूरी होने के बाद स्थगन आदेश पारित कर दिया. साथ ही कहा कि एससी-एसटी आयोग को तत्काल मुकदमा दर्ज कराने का आदेश नहीं है.

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