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यूपी मे तबादला नीति पर हाईकोर्ट के विशेष निर्देश

इलाहाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि सामान्य रूप से पांच साल की सेवा के बाद ही अध्यापकाें के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले हो सकते हैं।

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न्यायालय ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद विचार कर सकते हैं। न्यायालय ने सचिव को किडनी, कैंसर, हार्ट जैसी गम्भीर बीमारी से पीड़ित अध्यापको के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले पर विचार करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी एवं अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।

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याचियों का कहना था कि 13 जून 2017 के शासनादेश से सरकार ने गम्भीर रूप से बीमार पांच साल से कम अवधि पर भी एक जिले से दूसरे जिले में तबादले की छूट दी है। जिसमें शिक्षकए उसकी पत्नी व बच्चाें की गम्भीर बीमारी होने पर तबादले की व्यवस्था दी गयी है।

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याची लखीमपुर खीरी से बांदा आना चाहता है। कानपुर में उसकी किडनी का इलाज चल रहा है। याचिका पर अधिवक्ता एलण्के त्रिगुणायत व देवकांत त्रिगुणायत ने बहस की। याची का कहना था कि महिलाओं के अंतर्जिला तबादले पांच वर्ष से पहले भी किये जा रहे हैंए जो पुरुषों के साथ भेदभाव करना है। सरकार का कहना था कि अभी जिले के भीतर तबादले हो रहे हैंए इसके बाद अंतर्जिला तबादलों पर विचार होगा। अदालत ने इस तर्क को नहीं माना और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तीन माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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