नई दिल्ली,ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर ये नया नियम जारी हुआ है। आप नोएडा के स्थायी निवासी हैं। नौकरी या अन्य रोजगार के चलते लखनऊ में निवास कर रहे हैं और आपकी इच्छा यहीं के पते पर ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने की है। तो यह एक सितंबर से लागू हुए मोटर यान संशोधित अधिनियम 2019 के तहत मुमकिन है।
हालांकि ऐसे आवेदकों को मूल निवास (जहां के रहने वाले) के पता का दस्तावेज के साथ में शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र में जो भी पता लिखा होगा, उसे ही स्थायी मान लिया जाएगा। इसी तर्ज पर प्रदेश भर के आवेदक डीएल बनवा सकेंगे।
डीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आवेदक जहां के रहने वाले हैं, उस पते को अस्थायी पता के तौर पर अंकित करें। साथ ही शपथ पत्र में स्थायी पता के रूप में वर्तमान आवासीय पते का उल्लेख करें। इसके बाद अस्थायी पता का दस्तावेज व शपथ पत्र अपलोड कर डीएल शुल्क ऑनलाइन जमा करें। बाद में जिस दिन जिस समय आरटीओ में बुलाया जाए, पहुंचे और डीएल के लिए बायोमीट्रिक टेस्ट दें।
अगर आप डीएल में दर्ज पते को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए सारथी सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसका शुल्क 400 रुपये है। इसमें 200 रुपये पता परिवर्तन और 200 रुपये स्मार्ट कार्ड के लिया जाता है। पते में बदलाव के साक्ष्य दस्तावेज के रूप में शपथ पत्र को अपलोड करना पड़ेगा।
मोटर यान संशोधित अधिनियम के तहत डीएल बनवाने के लिए जो दस्तावेज अटैच किए जाएंगे, उनके सत्यापन कराने का भी प्रावधान है। जबकि पूर्व में पहचान व पते के दस्तावेजों के सत्यापन कराने का प्रावधान नहीं था। नई व्यवस्था में दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होने पर आवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। परिवहन विभाग की इसके लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर सकता है।
अगर डीएल की वैधता खत्म हो चुकी है या फिर खत्म होने वाली है तो अलर्ट हो जाएं। क्योंकि वैधता तारीख बीतने के बाद डीएल अवैध हो जाएगा। जबकि पुरानी व्यवस्था में वैधता खत्म होने के बाद भी डीएल एक माह (ग्रेस पीरियड) तक वैध माना जाता था। वहीं, नई व्यवस्था में डीएल की वैधता खत्म होने के एक साल के भीतर नवीनीकरण जरूरी है, नहीं तो नए सिरे से डीएल बनाने प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। जबकि पहले डीएल का पांच साल तक फीस और देरी शुल्क देकर नवीनीकरण कराया जा सकता था।
ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक के शपथ पत्र पर जिस स्थायी पता का उल्लेख किया जाएगा। उसी पता पर डीएल भेजी जाएगी। ऐसे में आवेदक वर्तमान में जहां पर निवास करते हों, उसी स्थायी पते का उल्लेख करें।