सागर, मध्यप्रदेश के सागर के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल ने संपूर्ण सागर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 10 अप्रैल प्रातः 6 बजे से 13 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक घोषित टोटल लॉकडाउन को 16 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।
टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से पैदल अथवा दो पहिया, चार पहिया वाहन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। दूध डेयरी, मिल्क बूथ खुले रहेंगे तथा दूध की घर घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी। दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल खुले रहेंगे। रसोई गैस ( एलपीजी ) की एजेंसियां खुली रहेगी तथा रसोई गैस सिलेंडरों की घर – घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी। समस्त पैट्रोल पंप खुले रहेंगे।
सब्जी तथा किराना सामग्री की आपूर्ति होम डिलेवरी के माध्यम से हो सकेगी। खाद (उर्वरक), बीज, कीटनाशक दवाओं, कृषि उपकरण एवं पशु आहार की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं न्यूज पेपर हॉकर इससे मुक्त रहेंगे।
अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व , स्वास्थ्य , पुलिस , विद्युत , दूरसंचार , नगरीय निकाय , पंचायत , होमगार्ड , आपदा प्रबंधन , पेयजल , इंटरनेट , डाक तार विभाग , कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान , वेतन , मानदेय आदि हेतु बैंक , एटीएम एवं कृषि उत्पादों के उपार्जन संबंधी एजेंसियां ध् विभाग इत्यादि उससे मुक्त रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भादसं की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।