AAP के 20 विधायक को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
March 23, 2018
नई दिल्ली, लाभ के पद के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है. कोर्ट का ये फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर साबित हुआ है.
हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के फैसले को पलट दिया है. फैसला आने के बाद विधायकों के वापस बहाल होने का रास्ता साफ गया है. इस मामले में मिली सफलता के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल बना हुआ है. इसके साथ ही खबर आई है कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा.
चुनाव आयोग और विधायकों ने इस मामले में 28 फरवरी को अपनी बहस पूरी कर ली थी और जस्टिस चंद्रशेखर व जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं मामले को लेकर विधायकों ने दलील दी थी कि कथित लाभ के पद को लेकर उन्हें अयोग्य घोषित करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गैरकानूनी है. उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने उन्हें उनका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया