राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित विधेयक पर लगी संसद की मुहर
August 6, 2018
नयी दिल्ली, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित 123वें संविधान संशोधन विधेयक पर सोमवार को संसद की मुहर लग गयी। राज्यसभा ने आज इसे मतविभाजन के जरिये सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित 123वें संविधान संशोधन विधेयक पर मतविभाजन में इसके पक्ष में 156 मत पड़े और विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा।विधेयक पर सदन ने सरकार की ओर से लाये गये और लोकसभा द्वारा पारित संशोधन को 145 मतों से मंजूरी दी और इसके विरोध के कोई मत नहीं पड़ा। इससे पहले कुछ सदस्यों ने अपने संशोधनों को वापस ले लिया।
लोकसभा इसे पिछले सप्ताह मंजूरी दे चुकी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं पदावधि वही होगी जो राष्ट्रपति तय करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।