क्वारंटीन पूरा करने वाले बाहरी लोगों को घर तक पहुंचाने के यूपी सरकार के निर्देश

लखनऊ,  उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्थायी आश्रय स्थलों पर 14 दिन क्वारंटीन अवधि पूर्ण हो गई उन्हें उनके घर भेजने के साथ प्रत्येक व्यक्ति को 15 दिन का राशन वितरित कराने के निर्देश दिये हैं।

राज्य की अपर मुख्य सचिव, श्रीमती रेणुका कुमार ने मंगलवार को सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अस्थायी आश्रय स्थलों पर 14 दिन क्वारंटीन अवधि पूर्ण करने वाले बाहर से आये लोगों को उनके घर तक परिवहन की उचित व्यवस्था कराकर भेजना सुनिश्चित करेगें।

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उन्होंने कहा कि यदि दूसरे जिले का निवासी है तो उसे संबंधित जिले जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर ऐसे व्यक्तियों का पूरा विवरण उपलब्ध कराते हुए उनकी सुरक्षित रवानगी सुनिश्चित करायी जाये। क्वारेंटाइन किया गया व्यक्ति दूसरे देश अथवा अन्य प्रदेश का निवासी है, तो उसके लिए पृथक से निर्देश जारी किये जायेगें।

अपर मुख्य सचिव, राजस्व ने कहा है कि क्वारेंटाइन अवधि पूर्ण होने के पश्चात उन्हें मुक्त करते समय अस्थायी आश्रय स्थल के इंचार्ज द्वारा क्वारंटाइन किये गये व्यक्ति का नाम, पता तथा मोबाइल नम्बर आदि जैसा कि संलग्न प्रारूप में स्पष्ट किया गया है, के अनुसार दर्ज किया जायेगा तथा उसकी सूची सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सर्विलांस टीम को दे दी जाये ताकि वह उन व्यक्तियों के अपने निवास स्थान व घर पहुंचने के बाद भी होम क्वारंटाइन में 14 दिन तक उनकी कड़ी निगरानी की जा सके। क्वारेंटाइन अवधि पूर्ण होने के पश्चात उन्हें मुक्त करते समय प्रत्येक व्यक्ति को उनके साथ में 15 दिन का राशन वितरित कराया जाये।

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