नैनीताल , उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में मंगलवार को सचिव पंचायतीराज नीतीश झा, जिला पंचायत अध्यक्ष ऊधमसिंह सिंह नगर व अपर मुख्य अधिकारी ऊधमसिंह सिंह नगर को अवमानना के मामले में नोटिस जारी करते जवाब पेश करने को कहा है।
मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार काशीपुर उधमसिंह नगर के विपिन कुमार ने अवमानना याचिका याचिका दायर कर कहा है कि जिन जगहों पर जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं हैं उनकी जगह उनके पति जिला पंचायत की बैठकों उपस्थित होकर बैठक में लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित करते हैं जबकि सन् 2006 में उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में महिला जिला पंचायत अध्यक्षों के पतियों के बैठक में प्रतिभाग करने पर प्रतिबंध जारी कर दिया था।
इसके बावजूद जिला पंचायत की बैठकों में उनके पति प्रतिभाग कर बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। दिसम्बर, 2022 में जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर में इस आदेश का अनुपालन नहीं किया था रहा है।
याचिका में कोर्ट से प्राथर्ना की गई है कि जिन लोगों ने आदेश के आदेश का अनुपालन नहीं किया है, उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही अमल में लायी जाय। अवमानना याचिका में सचिव पंचायतीराज, जिला पंचायत अध्यक्ष उधम सिंह नगर व अपर मुख्य अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है।