मुम्बई,कुर्ला में चाकू की नोक पर 18 वर्षीय किशोरी से बलात्कार करने वाले व्यक्ति को पोक्सो अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश एम ए बरालिया ने आरोपी तुषार बंगेरा (26) को सजा सुनाई। मामले के ब्योरा के मुताबिक युवती ने कुर्ला में जून 2012 में नृत्य अकादमी में जाना शुरू किया था जहां वह आरोपी के संपर्क में आई। आरोपी भी अकादमी का छात्र था।
दोनों के बीच प्रेम संबंध थे लेकिन पीड़िता ने बंगेरा के शराब पीने और धूम्रपान की आदत के कारण संबंध तोड़ लिए। आरोपी ने सात जुलाई 2013 को पीड़िता को नृत्य केंद्र में बुलाया और उससे बलात्कार किया। उसने पीड़िता की निर्वस्त्र तस्वीरें भी खींचीं।