नई दिल्ली, गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि वो किसी भी तरह के निजी विजिलेंस का समर्थन नहीं करता है। केंद्र की ओर से सालिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि ये राज्य का मसला है और इससे केंद्र का कोई लेना-देना नहीं है।
सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने कहा कि सरकारने घटना में पर्याप्त कदम उठाए हैं। कोर्ट ने सालिसिटर जनरल का बयान रिकॉर्ड कर लिया और केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि याचिका को लेकर अपना हलफनामा दाखिल करें। कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने याचिका दायर कर मांग की है कि गोरक्षा दलों पर बैन लगाया जाए।
याचिका में कहा गया है कि गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने गोरक्षकों को अघोषित रुप से ट्रकों की चेकिंग के लाइसेंस दे रखे हैं। याचिका में देश भर में गोरक्षा के नाम पर हिंसा फैलानेवालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और छह राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था।