नई दिल्ली, दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं व भवन मालिकों के बीच विशिष्ठ समझौतों को रोकने की वकालत की है। इस तरह के समझौते के तहत किसी भवन विशेष में किसी एक दूरसंचार कंपनी को वरीयता दी जाती है। ट्राई का मानना है कि इस तरह के समझौते को लाइसेंस नियमों का उल्लंघन माना जाए। नियामक ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भवन के भीतर पहुंच पर अपनी ताजा सिफारिशों में यह सुझाव दिया है। इसके अनुसार इस तरह के समझौते को लाइसेंस शर्त का उल्लंघन माना जा सकता है।