लखनऊ,भारत निर्वाचन आयोग ने विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा Conduct of Election Rules-1961 (2ए से 2एच) में परिवर्तन संबंधी जारी अधिसूचना के क्रम में अब सभी नामांकन पत्रों में उम्मीदवारों की फोटो लगाना एवं उम्मीदवारों की नागरिकता का घोषणा पत्र लगाया जाना अनिवार्य कर दिया है।
उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र में जो फोटो लगायी जायेगी उसका बैकग्राउण्ड ब्लैक एण्ड व्हाइट होगा और फोटो की साइज २*२.५ सेमी. होगी। केवल नवीनतम फोटो मान्य होगी और पूरा चेहरा दिखाई देना अनिवार्य होगा। यह फोटो प्रारूप दो ‘‘क’’ नाम निर्देशनपत्र में लगायी जायेगी।
इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट-www.eci.nic.in पर तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट-www.ceouttarpradesh.nic.in पर भी उपलब्ध है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री टी. वेंकटेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे इस सूचना को अपने जनपद की वेबसाइट में भी अपलोड करा दें तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भी अवगत करा दें। इसके अलावा यह भी निर्देश दिये हैं कि जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इसकी सूचना तहसील स्तर पर प्रसारित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें।