समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता अपने वर्तमान तथा पिछले बकाया पानी के बिलों का भुगतान हाल में बंद किए गए पांच सौ और एक हजार रुपए के नोट से चौदह नवम्बर तक कर सकेंगे।
ई-मित्र काउन्टरों एवं विभाग के उपखण्ड कार्यालयों में चौदह नवम्बर तक जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार इस अवधि तक पानी के बकाया और वर्तमान बिलों को भुगतान में पुराने पांच सौ और एक हजार रुपए के नोट से स्वीकार किए जाएंगे। यह छूट केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक ही सीमित रहेगी।