Breaking News

मध्यप्रदेश के व्यापमं फर्जीवाडे में दो लोगों को सजा

vyapam मध्यप्रदेश के व्यापमं फर्जीवाडे के जुर्म में जिला अदालत ने आज राजस्थान के एक स्कोरर समेत दो लोगों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी. यह व्यापमं घोटाले में जिला अदालत का सुनाया पहला फैसला है.विशेष अपर सत्र न्यायाधीश डीके मित्तल ने मामले में राजस्थान के भीलवाडा निवासी अक्षत सिंह राजावत (25) और मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के रहने वाले प्रकाश बारिया (28) को भारतीय दंड विधान की धारा 420 (धोखाधडी), धारा 468 (छल की नीयत से जाली दस्तावेज बनाना) और मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनायी.

अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रभुलाल मालवीय ने संवाददाताओं को बताया कि दोनों पर जुर्म साबित करने के लिए अदालत के सामने 11 गवाह पेश किये गये थे. उन्होंने बताया कि पशुपालन के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए व्यापमं ने प्रदेश भर में 19 मई 2013 को परीक्षा आयोजित की थी. इस सिलसिले में इंदौर के एक सरकारी स्कूल में बनाये गये परीक्षा केंद्र में बारिया ने अपनी जगह राजावत को बतौर उम्मीदवार बैठाया था. मालवीय ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक ने जब अपने पास मौजूद रिकॉर्ड के आधार पर देखा कि प्रवेश पत्र पर बारिया की जगह किसी दूसरे व्यक्ति की तस्वीर लगी है, तो उसे शक हुआ. जब राजावत से सख्ती से पूछताछ की गयी, तो उसने कबूल किया कि वह बारिया की जगह फर्जी तौर पर प्रवेश परीक्षा में शामिल हो रहा था.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *