नई दिल्ली, मालेगांव विस्फोट के आरोपी श्रीकांत पुरोहित ने बंबई उच्च न्यायालय में जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल की ओर से त्वरित सुनवाई करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि तय प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई की जाएगी।
बंबई उच्च न्यायालय ने सितंबर 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट की साजिश रचने की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 25 अप्रैल को जमानत दी थी लेकिन सह आरोपी पुरोहित की जमानत याचिका को यह कहकर रद्द कर दिया कि उनके खिलाफ लगे आरोपों की प्रकृति गंभीर है।
नासिक जिले के मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को एक मोटरसाइकिल में लगे बम में विस्फोट हो गया था। इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और लगभग 100 लोग घायल हो गए थे।
इस मामले में साध्वी प्रज्ञा और 44 वर्षीय पुरोहित को वर्ष 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया था। कैंसर से पीड़ित साध्वी प्रज्ञा मध्य प्रदेश के अस्पताल में उपचार करवा रही हैं और पुरोहित महाराष्ट्र की तलोजा जेल में बंद हैं।