Breaking News

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया:

नयी दिल्ली, राजधानी के राउज एवेन्यू अदालत ने अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने पर आत्मसमर्पण करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार को पांच जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

एक जून को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद आम आदमी पार्टी(आप) के संयोजक ने आज तिहाड़ जेल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया और अधिकारियों उन्हें दिल्ली की अदालत में ले गए तथा एक विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पांच जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जब राउज़ एवेन्यू अदालत श्री केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर भी फैसला करेगी।

मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब घाटाले से संबंधित धनशोधन के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

उच्चतम न्यायालय ने 10 मई को श्री केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी ताकि वह मौजूदा लोकसभा चुनावों में प्रचार कर सकें।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से अंतरिम जमानत को पांच जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया था क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम चार जून को घोषित होने थे।

न्यायमूर्ति खन्ना की अध्यक्षता वाली इसी पीठ ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी लेकिन पीठ ने अंतरिम जमानत को एक जून से पांच जून तक बढ़ाने से इनकार कर दिया।

इस बीच, ईडी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद शीर्ष अदालत ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 मई को फिर से अवकाश पीठ के समक्ष और शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के समक्ष अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी क्योंकि उनकी मुख्य याचिका पर आदेश पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका था।

शीर्ष अदालत ने श्री केजरीवाल को अपनी नियमित जमानत के लिए जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट दी।

इसके बाद श्री केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष दो आवेदन दायर किए। एक अर्जी चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की थी और दूसरी याचिका नियमित जमानत देने की थी।

राउज एवेन्यू अदालत ने उनकी पहली याचिका का जवाब नहीं दिया क्योंकि समय बहुत कम था लेकिन नियमित जमानत देने पर उनकी याचिका पर पांच जून को सुनवाई होगी।