मुम्बई , नोटबंदी के दौरान विदेशों में रहे भारतीय नागरिकों तथा अप्रवासी भारतीयों को बड़ी राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि 09 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान देश से बाहर रहे भारतीय नागरिक 31 मार्च 2017 तक पुराने नोटों को बदलवा सकते हैं जबकि इस अवधि में विदेशों में रहे अप्रवासी भारतीय 30 जून 2017 तक पुराने नोट बदलवा सकते हैं। यह सुविधा रिजर्व बैंक के मुम्बईए नयी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तथा नागपुर के कार्यालयों पर उपलब्ध रहेगी।
नोट बदलवाने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए रुपये की कोई तय सीमा नहीं निर्धारित नहीं की गयी है, लेकिन अप्रवासी भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ;फेमा, के नियमों के अनुसार तय सीमा रहेगी।
भारतीय नागरिक तथा अप्रवासी भारतीय नयी तय अवधि तक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड संख्याए पैन नंबर आदि जमा करा कर सिर्फ एक बार व्यक्तिगत रूप से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें साथ ही इस बात का दस्तावेजी सबूत भी देना होगा कि वे 09 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश से बाहर थे और उन्होंने इस सुविधा का लाभ पहले नहीं उठाया है। अप्रवासी भारतीयों को पुराने नोटों के लाने पर जारी कस्टम सर्टिफिकेट को भी जमा कराना होगा।
सभी नियमों एवं शर्तों के सही से पालन करने और नोटों की वैधता की पुष्टि हो जाने के बाद जमा कराये गये नोट के समान मूल्य की राशि लाभकर्ता के केवाईसी पूरा कर चुके बैंक खाते में जमा करा दी जायेगी।
नेपालए भूटानए पाकिस्तान और बंगलादेश में रहने वाले भारतीय नागरिक इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे। रिजर्व बैंक के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति नोट बदलने से इनकार किये जाने के 14 दिन के भीतर रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के समक्ष अपील कर सकते हैं।