नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में जातिगत हिंसा की हालिया घटनाओं के सिलसिले में विशेष जांच दल से जांच कराये जाने की मांग करने वाली एक याचिका पर त्वरित सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव एवं न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अवकाश पीठ ने कहा कि सुनवाई तुरंत जरूरी नहीं है और याचिका पर अदालत के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद भी सुनवाई हो सकती है।
गौरव यादव नामक एक वकील ने अपनी निजी क्षमता में एक जनहित याचिका दायर किया था और कहा था कि इलाके में हालात बेहद नाजुक हैं और इसमें न्यायिक दखल की आवश्यकता है। सहारनपुर के गांवों में हुईं हिंसा की हालिया घटनाओं के सिलसिले में एसआईटी जांच की मांग के अलावा याचिका में पीड़ितों के परिजन के लिये मुआवजे की भी मांग की गयी थी। इन हमलों में दो लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।