रामपुर, उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को हेट स्पीच के करीब चार साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता एवं पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान को दो साल की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के सहायक अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि शहजादनगर थाने में दर्ज मामले में आजम खान पर तीन धाराएं लगाई गईं थीं जिसमें दो धाराओं में दो दो साल की और तीसरी धारा में एक माह की सजा हुई है। आजम खान पर 171जी, 505 और 125 की धारा लगाई गई थीं। इसके अलावा उन पर दो धाराओं में हजार-हजार रुपए और तीसरी धारा में 500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। आजम खान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आञ्जनेय कुमार पर आपत्तिजनक टिपण्णी करने का आरोप था।
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खां रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। प्रत्याशी रहने के दौरान आजम खान का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें आजम खान पर हेट स्पीच का आरोप लगा था। इस मामले में आज आजम खान दोषी करार दिए गए हैं।
आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अधिकारियों के प्रति आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया था। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आजम खां इस मुकदमे में जमानत पर चल रहे थे। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। दोनो पक्षों की गवाही और बहस पूरी हो गई है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने आज की तिथि फैसले के लिए नियत की थी। कोर्ट ने इस मुकदमे में फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है।
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने साथ मिलकर लड़ा था। उस समय आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खां की जनसभा का एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को आपत्तिजनक शब्द कहे थे और तत्कालीन जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों के खिलाफ स्पीच दी थी।
वीडियो के सामने आने के बाद मॉनिटरिंग सैल के प्रभारी और एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने थाना शहजाद नगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आजम खान इस मुकदमें में फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। इससे पहले हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से अपनी सारी दलीलें पेश की जा चुकी हैं, जिसके बाद अदालत ने आज की तिथि फैसले के लिए तय की थी।
गौरतलब है कि इससे पहले एक अन्य हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। आज एक और हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आजम खान के धुर विरोधी भाजपा नेता एवं शहर विधायक आकाश सक्सेना हनी ने इसे सत्य की जीत बताया।
उन्होने कहा की हमने हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ी है। आकाश सक्सेना ने आजम खान की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो कहते न्यायपालिका का फैसला सही है, वो आज भी यही कहें कि आज भी फैसला सही है। उन्होने कहा कि न्यायालय द्वारा हेट स्पीच मामलों का संज्ञान लेने से ऐसे मामलों में कमी आई है। साथ ही राजनीतिक स्तर में सुधार हुआ है। अब लोग हेट स्पीच देने से बचेंगे।
आजम पक्ष के अधिवक्ता जुबैर अहमद खान ने कहा कि आज कनविक्शन था। इसके खिलाफ वह स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट जाएंगे।