अनिल अंबानी ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई के समक्ष हुए पेश

नयी दिल्ली, देश के प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) से जुड़े कथित 2,929.05 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में गुरूवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश हुए।
यह जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार को दी।
इसके पहले श्री अंबानी के प्रवक्ता ने यूनीवार्ता से पुष्टि की थी कि रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर के सिलसिले में पूछताछ के लिए वह 19 और 20 मार्च को दिल्ली में सीबीआई के समक्ष पेश होंगे।
जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने 21 अगस्त, 2025 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम), मुंबई, उसके निदेशक अनिल अंबानी, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। यह मामला एसबीआई को धोखा देने और 2,929.05 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोपों से संबंधित है।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि श्री अंबानी और अन्य लोगों ने कथित रूप से एक आपराधिक साजिश रची, तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक से स्वीकृत ऋण सुविधाएं प्राप्त की और बाद में इन ऋणों का कथित तौर पर दुरुपयोग किया।
सीबीआई ने 22 अगस्त, 2025 को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत में एक आवेदन दायर कर श्री अंबानी और अन्य के खिलाफ तलाशी वारंट प्राप्त किया। मामले की आगे की जांच जारी है।





