बिलासपुर, छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय देश का पहला ऐसा हाईकोर्ट बन गया है जहां अब पक्षकारों को हिन्दी में भी फैसले की अधिकारिक प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन ने आज विधिक सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में इसकी घोषणा करते कहा कि उच्च न्यायालय की अधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। पर पक्षकारों को फैसले की जानकारी हिन्दी में मिलनी चाहिएए जिस भाषा को वे आम तौर पर समझते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अंग्रेजी में दिए जाने वाले फैसलों को हिन्दी में रूपांतरित करने की व्यवस्था कर दी गई है।
इस संबंध में श्छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल गौतम चौरड़िया ने वार्ता को बताया कि अंतिम फैसले एवं आदेश का हिन्दी रूपान्तरण प्राप्त करने के लिए पक्षकारों को शुल्क देना होगाए जो न्यूनतम होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर एक नवम्बर को रायपुर में इसकी अपेक्षा की थी कि न्यायालय स्थानीय भाषा में भी फैसले की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में सभी वैधानिक कार्यवाही पूरी कर ली है।