आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आप नेताओं की बढ़ी मुश्किलें

सुलतानपुर, आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता और मशहूर कवि डॉ. कुमार विश्वास सहित दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुलतानपुर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने वर्ष 2014 के आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सभी आरोपियों को समन जारी कर 15 मई को तलब किया है।

सुलतानपुर दीवानी न्यायालय के विशेष शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र के अनुसार बीते 2014 के चुनाव में डॉ. कुमार विश्वास अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ‘आम आदमी पार्टी’ के प्रत्याशी थे। आरोप है कि छह मई 2014 को चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन कोतवाल मोहम्मद हमीद ने उन्हें और उनके समर्थकों को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया था, क्योंकि वे वहां के मतदाता नहीं थे। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले बाहरी व्यक्तियों का निर्वाचन क्षेत्र में रहना प्रतिबंधित होता है। प्रशासन के बार-बार निर्देश देने के बावजूद कुमार विश्वास, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती सहित उनके समर्थकों ने क्षेत्र नहीं छोड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उनके विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था।

अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि यह मामला पहले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था। हाल ही में इसे विशेष एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में स्थानांतरित किया गया है। अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए 30 अप्रैल को सभी अभियुक्तों के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को नियत की गई है, जिसमें सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा।

अदालत ने प्रख्यात कवि डॉ. कुमार विश्वास (तत्कालीन प्रत्याशी), सत्येंद्र जैन (पूर्व मंत्री, दिल्ली सरकार), सोमनाथ भारती (पूर्व मंत्री व विधायक, दिल्ली) को तलब किया है। इस अदालती कार्यवाही से स्थानीय राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।

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