इरफान सोलंकी को आखिरकार मिली जमानत

प्रयागराज, कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र में आगजनी मामले में सजा काट रहे समाजवादी पार्टी (सपा) नेता इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी और इसराइल आटेवाला की जमानत अर्जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंजूर कर ली है।
न्यायाधीश समीर जैन की अदालत में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया वहीं इरफान सोलंकी की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने अपना पक्ष रखा। सोलंकी के वकील का कहना था कि इसी प्रकरण में अन्य सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए इनके वादियों को भी समानता के सिद्धांत के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए। सरकारी वकीलों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इरफान मुख्य अभियुक्त हैं, इसलिए वे समानता के लाभ के पात्र नहीं हैं।
कोर्ट ने इरफान के वकील की जिरह को मानते हुए पूर्व विधायक समेत तीनों आरोपियों की जमानत स्वीकृत कर ली। मामले की सुनवाई के दौरान इरफान की विधायक पत्नी नसीम सोलंकी मौजूदा रहीं।
गौरतलब है कि जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत पहलवान, एजाज उर्फ अज्जन, मुरसलीन भोलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें इरफान सोलंकी को गैंग लीडर बनाया था। गैंगस्टर केस में इरफान, रिजवान, शौकत पहलवान और एजाज ने एडीजे-8 विनय कुमार गुप्ता की कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। 31 अगस्त 2025 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों की याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही आरोप तय के करने के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की थी।
दस सितंबर को कानपुर की कोर्ट में आरोपियों को तलब किया गया था। हालांकि, इरफान सोलंकी बीमार होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सके। कोर्ट में इरफान की ओर से याचिका दी गई कि उन्हें इलाज के लिए गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल जाने की डेट फिक्स थी, इस कारण वह कोर्ट पहुंचने में असमर्थ रहे। फिर कोर्ट ने अगली डेट आज यानी 25 सितंबर तय की थी।मुकदमे के आरोपी रिजवान और इजराइल आटेवाला कानपुर जेल में बंद है। बाकी आरोपी जमानत पर हैं वही वकील इमरान उल्ला ने कहा जल्द ही इरफ़ान सोलंकी जेल से बाहर आ जायेंगे।