अहमदाबाद, सीबीआई मामलों की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आईपीएस अधिकारी सतीश वर्मा के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 2004 में इशरत जहां मुठभेड़ मामले में दायर पूरक आरोप पत्र की प्रति मांगी थी। मजिस्ट्रेट डीआर व्यास ने कहा कि अदालत ने आरोप पत्र का संज्ञान नहीं लिया है। वह उन्हें इसकी प्रति इसलिए नहीं दे सकती।
अदालत ने मार्च में इसी आधार पर वर्मा के पहले आवेदन को भी खारिज कर दिया था। मामले की जांच में सीबीआई की सहायता करने वाले अधिकारी ने पिछले सप्ताह नया आवेदन दायर करके आरोप पत्र की प्रति की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वह इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मामले में मुकदमा शुरू हो और तेजी से समाप्त हो।