ईवीएम आरटीआई कानून के तहत ‘सूचना’ की परिभाषा मे नही -उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) आरटीआई कानून के तहत ‘सूचना’ की परिभाषा के दायरे में आती हैं।

चुनाव आयोग की अर्जी पर न्यायमूर्ति वी के राव ने इस मामले में सीआईसी और उस आवेदक का जवाब मांगा जिसने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत चुनाव आयोग के पास रखी गई कोई ईवीएम उपलब्ध कराने की मांग की थी। आयोग ने सीआईसी के 12 फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग के पास भौतिक रूप में और नमूने के रूप में उपलब्ध ईवीएम आरटीआई कानून के तहत एक सूचना है।

चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील संदीप सेठी और वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि ईवीएम आरटीआई कानून के दायरे में नहीं आते, क्योंकि यह कानून मुख्यत: दस्तावेजी रिकॉर्डों और प्रतिनिधित्व वाले मॉडलों से संबंधित हैं।

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