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उच्च न्यायालय ने वकीलो के होर्डिंग्स हटाने के नगर निगम को कहा

courtलखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पुराने उच्च न्यायालय एवं कचहरी के आसपास लगे वकील के होडिंग्स को हटाने के नगर निगम को दिए हैं। न्यायालय ने नगर निगम से कहा है कि होल्डिंग हटवाने से सम्बंधित समाचार अखबारों में प्रकाशित कराया जाय जिससे कि एक सप्ताह में वकील स्वयं अपनी होडिंग्स हटा लें। न्यायालय ने कहा है कि ऐसा न करने पर नगर निगम पुलिस बल को साथ लेकर 11 मार्च के बाद सभी होल्डिंग हटवा दे। इसके लिए जिलाधिकारी लखनऊ पुलिस बल उपलब्ध करायें।
न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली की खंडपीठ ने याची वी फ़ॉर आल संस्था की ओर से अधिवक्ता अक्षय कटियार द्वारा दायर जनहित याचिका पर आज यह आदेश दिए। याचिकाकर्ता अक्षय कटियार ने जनहित याचिका दायर कर सिविल कोर् , पुराना हाइकोर्ट तथा कलेक्ट्रेट के आसपास वकीलों द्वारा प्रचार प्रसार के लिए लगाई गई भारी भरकम होडिंग्स को गैर कानूनी  बताया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कानून के तहत वकील अपना प्रचार.प्रसार नहीं कर सकते।  एडवोकेट एक्ट में भी एक निश्चित आकार का ही बोर्ड लगाने का प्रावधान है।

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