हाथरस, उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस की एक अदालत ने गुरुवार को ऑनलाइन पोर्टल ‘ऑल्ट न्यूज़’ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सांप्रदायिक तनाव फैलाने एवं दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने सहित अन्य आपराधिक धाराओं में दर्ज मुकदमे में जुबैर को अदालत में पेश किया गया था। हाथरस के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने हाल ही में तथ्य-जांचकर्ता के खिलाफ वारंट जारी किया था।
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस में जुबैर के खिलाफ दर्ज छह मामलों की जांच के लिए आईजी डॉ प्रीतिंदर सिंह की अध्यक्षता में दो सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सीतापुर जिले में जुबैर के खिलाफ दर्ज एक मामले में उसकी अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी थी। जुबैर के खिलाफ प्राथमिकी विगत एक जून को हिंदू शेर सेना के जिला अध्यक्ष भगवान शरण ने जुबैर के एक ट्वीट के विरोध में दायर की गई शिकायत पर दर्ज की गई थी। इसमें उन्होंने तीन हिंदू संतों (यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप) को ‘नफरत फैलाने वाले’ कहा था।