केंद्र के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नयी दिल्ली, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियंत्रण के मामले में केंद्र सरकार के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि केंद्र सरकार के अध्यादेश ने दिल्ली सरकार का भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण का अधिकार समाप्त कर इसे संबंधित तमाम अधिकार उप-राज्यपाल को दे दिए है।

केंद्र सरकार का अध्यादेश यह शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के उस फैसले के एक सप्ताह बाद आया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों सहित सभी सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार है।

संविधान पीठ ने साफ तौर पर कहा था कि राज्यों की चुनी हुई सरकारों का शासन केंद्र सरकार अपने हाथ में नहीं ले सकती।

Related Articles

Back to top button