गुजरात में वीवीपीएटी पर्ची की गिनती अनिवार्य करने की मांग, जानिये सुप्रीम कोर्ट का एक्शन..
November 21, 2017
नई दिल्ली, गुजरात चुनावों के दौरान वीवीपीएटी मशीन द्वारा निकलनेवाली पर्ची की गिनती अनिवार्य करने की मांग उठी है। प्रत्येक वीवीपीएटी मशीन द्वारा निकलनेवाली पर्ची की गिनती अनिवार्य करने की मांग करनेवाली याचिका गुजरात जनहित मंच ने दायर किया है।
वीवीपीएटी मशीन द्वारा निकलनेवाली पर्ची की गिनती अनिवार्य करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस गुजरात जनहित मंच द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया है।
पिछले 10 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वो सभी पक्षकारों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराएं। याचिका में कहा गया है कि रिटर्निंग अफसर विवाद के समय ही पर्ची की गिनती करते हैं लेकिन सु्प्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के मुताबिक इसकी गिनती अनिवार्य है।