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गोल्फर रंधावा की जमानत याचिका फिर खारिज हुई..

बहराइचकतर्नियाघाट वन्य जीव विहार में शिकार करने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद बहराइच जेल भेज गए अंतरराष्ट्रीय गोल्फर ज्योति रंधावा और उसके साथी की जमानत अर्जी सोमवार को सत्र अदालत ने भी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और वन विभाग के वकील सुरेश यादव ने सोमवार को बताया कि जिला जज उपेन्द्र कुमार ने जमानत अर्जी पर करीब डेढ़ घंटे चली बहस के बाद रंधावा और उसके साथी महेश विराजदार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

गत 10 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत कुमार भारती की अदालत ने भी रंधावा और विराजदार की जमानत अर्जी अस्वीकार कर दी थी। सिंह ने बताया कि बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष दलील दी कि रंधावा और उसके साथी को वन विभाग के लोग जबरन उनके फार्म हाउस से उठा ले गए थे तथा उन्हे फंसाने की नीयत से वन कर्मियों ने ही गोल्फर रंधावा की गाड़ी में जंगली मुर्गा रखवाया था।

गौरतलब है कि गोल्फर रंधावा और नौसेना के पूर्व कैप्टन विराजदार को पिछली 26 दिसम्बर को जंगल में शिकार के आरोप में कतर्नियाघाट सेंक्चुरी इलाके में वन्य जीव संरक्षण कानून तथा वन अधिनियम की संबद्ध धाराओं में वन विभाग के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। दोनों के पास से हरियाणा के नंबर प्लेट वाली जीप, प्रतिबंधित 0.22 बोर की टेलीस्कोप लगी राइफल, शिकार में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, एक मरा हुए जंगली मुर्गा, सांभर की खाल तथा कुछ अन्य चीजें बरामद हुई थीं।