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जानिए क्यों यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कोर्ट में किया सरेंडर,और फिर…..

नई दिल्ली, आचार संहिता उल्लंघन और दस साल पुराने दुर्गा पूजा पंडाल समिति केस में प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जमानत दे दी गई. बीजेपी की सीनियर नेता ने दोपहर करीब साढ़े ग्यारह बजे कोर्ट में सरेंडर किया था.

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दुर्गा पूजा पंडाल समिति दस साल पुराना मामला है. मौर्य के सरेंडर करते ही उनके वकील ने जमानत के लिए अर्जा दाखिल कर दी है जिसपर सुनवाई के बाद न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. इन दोनों ही केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रही है, जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था. जमानत के बाद केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि वे न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं . उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं. ऐसे में राजनैतिक व्यक्तियों पर मुकदमे दर्ज होते हैं. मुकदमों में जमानत न होने के चलते कोर्ट में हाजिर हुआ.

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गौरतलब है कि कौशाम्बी के मोहब्बतपुर पइंसा थाने में 22 सितम्बर 2007 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके अलावा धूमनगंज थाने में आचार संहिता उल्लंघन का भी मुकदमा था. एक अन्य मुकदमे में भी उन्हें जमानत मिली है. अब दस जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी.

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