नई दिल्ली, वित्त मंत्रालय ने आज सोना रखने की सीमा तय कर दी जिसके तहत आयकर जांच के दौरान विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तथा पुरूषों के पास उपलब्ध 100 ग्राम तक के स्वर्ण आभूषणों की जब्ती नहीं होगी। सरकार ने कहा है कि संशोधित आयकर कानून के तहत पैतृक आभूषण और स्वर्ण पर कर नहीं लगेगा। साथ ही घोषित आय से खरीदे गये सोने पर भी कर नहीं लगेगा।