लखनऊ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में टेलीविजन पर चलने वाले विभिन्न प्रोग्राम के तहत तमाम राजनैतिक लोगों द्वारा अपने साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी प्रदर्शित किये जाने के खिलाफ वाद दायर किया गया है। वादी प्रताप चन्द्रा की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के 07 जुलाई 2016 के एक आदेश के क्रम में चुनाव आयोग ने 07 अक्टूबर 2016 को एक परिपत्र जारी कर सभी राजनैतिक दलों से किसी भी सार्वजनिक या सरकारी स्थान और सरकारी धन से अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रचार करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी।
श्री चंद्रा ने चुनाव आयोग को पार्टी नेताओं द्वारा टीवी चैनल के माध्यम से अपने चुनाव चिन्ह के प्रचार को भी रोकने की मांग की थी, जिसे आयोग ने 24 जनवरी 2017 के आदेश से खारिज कर दिया, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गयी है। डॉ. ठाकुर ने बताया कि किसी के निजी आवास या पार्टी कार्यालय के वे हिस्से जो टीवी चैनल के जरिये प्रसारित होते हैं, विभिन्न अधिनियमों और कोर्ट की परिभाषा में सार्वजनिक स्थान की दी गयी परिभाषा में आते हैं। इसलिए इन पर भी चुनाव आयोग का निर्देश लागू होना चाहिए। अतः याचिका में आयोग के 24 जनवरी के आदेश को खारिज करने की प्रार्थना की गयी है।