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दबाव डालने के लिए सरकारी अधिकारियों की उच्च न्यायालयों में पेशी अस्वीकार्य-उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने अदालतों में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत पेशी के मामले में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करते हुए बुधवार को कहा कि अवमानना ​​की चेतावनी के तहत सरकार पर दबाव बनाने के लिए उनके अधिकारियों को उच्च न्यायालयों की ओर से तलब करना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए कहना या उनके हलफनामों पर भरोसा करना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी उच्च न्यायालयों को उसकी एसओपी को ध्यान में रखते हुए अदालत में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में नियम बनाने पर विचार करना चाहिए।

पीठ ने अवमानना ​​की धमकी देकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों को बार-बार तलब करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है।

पीठ ने फैसले के कुछ अंश पढ़ते हुए कहा, ‘सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले कानून अधिकारियों पर भरोसा करने के बजाय अधिकारियों को बार-बार बुलाना संविधान द्वारा परिकल्पित योजना के विपरीत है।’

पीठ ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए घरेलू मदद और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के निर्देशों का पालन न करने पर राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अवमानना ​​कार्रवाई को रद्द कर दिया।

पीठ ने यह भी कहा कि अदालतों को सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उनकी शक्ल, पोशाक, शैक्षणिक योग्यता आदि पर अपमानजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की शक्ति लागू नहीं की जा सकती।

शीर्ष अदालत ने अगस्त 2023 में कहा था कि वह सरकारी मामलों पर विचार करते समय सरकारी अधिकारियों को अदालतों में तलब करते समय अदालतों के लिए दिशानिर्देश देगी।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल जून में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन वित्त सचिव एसएमए रिज़वी और विशेष सचिव (वित्त) सरयू प्रसाद मिश्रा को सेवानिवृत्ति के बाद कुछ लाभ प्रदान करने के उसके आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए हिरासत में ले लिया गया था।