दहेज लोभियों को उम्रकैद

महोबा, उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के पांच वर्ष पुराने एक मुकदमे में फैसला देकर मृतका के पति समेत तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 5.5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी केशव दास राजपूत ने बताया कि कुलपहाड़ क्षेत्र में बेलाताल कस्बे के जुगयाना मोहाल में हुई घटना में सईद की पत्नी शहनाज की संदिग्ध स्थितियों में आग से जलकर मौत हो गई थी। प्रकरण में ससुराली जन जहां आत्महत्या की बात कह रहे थे तो मायके पक्ष ने घटना पर सन्देह ब्यक्त करते हुए दहेज के लिए शहनाज की हत्या का आरोप लगाया था।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मृतका के पति सईद और देवर रईस व याकूब के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 498 एए 302ए 34 व डीपी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करके कार्यवाही की थी।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि जिला सत्र न्यायालय में चल रहे इस मुकदमे की विस्तार से हुई सुनवाई के उपरांत जिला सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश यादव ने आज फैसला देते हुए दोष सिद्ध होने पर मामले में अभियुक्त शहनाज के पति सईद व उसके दो अन्य भाइयों रईश एवम याकूब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय द्वारा तीनो अभियुक्तों को 5.5 हजार रुपये का अर्थदंड भी निर्धारित किया गया है।





