दुष्कर्म के दोषियों को न्यायालय ने सुनाई 20 साल जेल की सजा

संभल,  उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थानीय अदालत ने दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को 20 20 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले के थाना धनारी में ग्राम सुनवर सराय के निवासी राजकुमार उर्फ हरीश सहित एक अन्य को अदालत ने दोषी ठहराया। इन पर खेत में पीड़िता के साथ बलात्कार करने, इसकी शिकायत करने पर गाली देते हुए मारपीट करने तथा तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। चंदौसी न्यायालय में चल रहे मुकदमे में आरोप तय किये गये।

मुकदमे में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियुक्त राजकुमार उर्फ हरीश एवं प्रेम को 20 – 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।

Related Articles

Back to top button