औरैया, उत्तर प्रदेश में औरैया जिले की एक अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के आठ वर्ष पुराने मामले में दोषी को आजीवन कारावास औ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने गुरुवार को दोषी युवक पंकज को आजीवन कारावास से दंडित किया। उस पर पचास हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा के अनुसार थाना सहायल में वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो जुलाई 2016 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री शौचक्रिया के लिए जा रही थी। रास्ते में गांव के युवक पंकज ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया व खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने निर्णय सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।