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दो नए सूचना आयुक्तों की होगी नियुक्ति

केंद्रीय-सूचना-आयोग-300x300नई दिल्ली,  केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी में दो नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने अगले महीने तक पात्र लोगों से सूचना मांगी है। डीओपीटी ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि दोनों सूचना आयुक्तों का कार्यकाल क्रमश 31 दिसंबर 2016 और 17 फरवरी 2017 को पूरा हो रहा है। इसलिए उनके स्थान पर दो नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। सूचना का अधिकार कानून के प्रावधानों के तहत सूचना आयुक्त सार्वजनिक जीवन के प्रख्यात लोग होंगे जिनके पास कानून, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास..मीडिया या प्रशासन और शासन का व्यापक अनुभव हो। कानून के अनुसार आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 सूचना आयुक्त होंगे। सूचना आयुक्त एम ए खान यूसुफी का कार्यकाल इस साल के अंत तक है और बसंत सेठ का कार्यकाल अगले साल फरवरी में पूरा होगा। डीओपीटी ने अर्हता और पात्रता के संबंध में ब्यौरा देते हुए कहा कि सूचना आयुक्त संसद सदस्य, राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में किसी विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे। इसके अलावा वह लाभ के किसी पद पर नहीं होंगे और न ही वह किसी राजनीतिक दल से जुड़े होंगे या कोई व्यवसाय कर रहे होंगे। सूचना आयुक्त का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल का या उनकी आयु 65 साल होने तक होगा। इनमें से जो भी पहले होगा, वह लागू होगा। सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति में रूचि रखने वाले और अर्हता पूरी करने वाले उम्मीदवार तीन अक्तूबर, 2016 तक अपना ब्यौरा भेज सकेंगे। आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकेश बत्रा ने कहा कि सरकार को सिविल सोसाइटीज से भी आवेदकों के नामों पर विचार करना चाहिए।

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