नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने पैरा शूटर नरेश शर्मा को बड़ी राहत प्रदान करते हुए पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को उनके नाम की सिफारिश करने का सोमवार को आदेश दिया।
अर्जुन पुरस्कार विजेता और पांच बार के पैरालंपिक शूटर नरेश कुमार शर्मा ने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें टोक्यो पैरालंपिक में शामिल नहीं करने के फैसले को चुनौती दी थी और आज ही सुनवाई का अनुरोध किया था।
नरेश शर्मा की ओर से पेश वकील विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष कहा कि चयन के लिए आखिरी तारीख दो अगस्त है, ऐसे में उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में छह अगस्त को सुनवाई करने का क्या फायदा होगा इसलिए खंडपीठ आज ही मामले की सुनवाई करे।
न्यायमूर्ति रमन ने कहा कि वह कागजात देखेंगे और अगर सही में जरूरी हुआ तो तय करेंगे।
श्री सिंह ने दलील दी कि 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए एक पैरा शूटर के लिए जरूरी है कि उसने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स की ओर से स्वीकृत कम से कम दो अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लिया हो, लेकिन नरेश की जगह चुने गए दीपक ने एक ही स्वीकृत स्पर्धा में हिस्सा लिया है। चयन कमेटी ने सर्बिया ग्रां प्री में हिस्सा लेने का भी अंक जोड़ा जो कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स की ओर से स्वीकृत नहीं है, ऐसा करना पक्षपातपूर्ण है। आवेदन भेजने की अंतिम तारीख दो अगस्त है, जबकि पैरालंपिक 25 अगस्त से शुरू होना है।