नयी दिल्ली , नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगायी है. कोर्ट ने पुराने नोट बदलने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार की खिंचाई की. कोर्ट का कहना है कि लोगों को पुराने नोट बदलने के लिए दोबारा मौका क्यों नहीं दिया गया ? कोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले को लेकर दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.
जो लोग नोटबंदी के बाद दिए गए समय में पुराने नोट नहीं बदल पाए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से ईमानदार लोगों को पुराने नोट जमा कराने का एक और मौका देने के बारे में पूछा.
कोर्ट ने सरकार को पुराने नोट जमा करने की समयसीमा निर्धारित करने को लेकर फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि अगर लोगों के पास वाजिब कारण हैं तो उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता. उन्हें पुराने नोट बदलने की अनुमित होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से पूछा कि क्या उन ईमानदार लोगों को कोई तरीका उपलब्ध कराया जा सकता है जो 500 और 1000 रुपए के नोट जमा नहीं करा सके.
केंद्र सरकार ने कोर्ट से आज कहा कि वह इस मामले में हलफनामा दायर करेगी. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सुधा मिश्रा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा करने को लेकर सरकार के निर्देश मांगे गए हैं. सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर आधी रात से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद लोगों को 30 दिसंबर, 2016 तक आरबीआई में अपने पुराने नोट जमा करने का विकल्प दिया गया था.