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फिल्मों की प्री-सेंसरशिप को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीएफसी से मांगा जवाब

नई दिल्ली,  सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को दिग्गज अभिनेता अमोल पालेकर की याचिका पर केंद्र सरकार तथा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से जवाब मांगा है। पालेकर ने बोर्ड द्वारा फिल्मों की प्री-सेंसरशिप को चुनौती दी है।

अभिनेता अमोल पालेकर ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के युग में फिल्मों की प्री-सेंसरशिप के लिए मौजूदा नियमों में परिवर्तन लाना चाहिए, जिसके बाद न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी तथा न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने केंद्र सरकार तथा सीबीएफसी से जवाब मांगा। श्याम बेनेगल समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश देने की मांग करते हुए पालेकर ने तर्क दिया कि सेंसर बोर्ड में न्यायिक पृष्ठभूमि का कोई सदस्य नहीं है, जिसके कारण बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की अक्सर अनदेखी होती है।