लखनऊ, परिवहन विभाग ने सीएनजी ईधन से चलने वाली गाड़ियों को बिना फिटनेस के 22 फरवरी से सीएनजी पंपों से सीएनजी गैस देने पर रोक लगा दी है। आरटीओ ने ऐसे 21 हजार बिना फिटनेस वाहनों के नम्बर शहर के 11 सीएनजी रिफलिंग स्टेशनों को उपलब्ध कराया है।
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजधानी में चल रहे कई अवैध सीएनजी वाहनों में सीएनजी किट तो लगी हुई है, लेकिन चेकिंग के दौरान इन वाहनों में सीएनजी किट की फिटनेस का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। ऐसे में ग्रीन गैस लिमिटेड को पत्र लिखा गया कि अनफिट वाहन और बगैर रूट परमिट वाहन के साथ सीएनजी लिकेज प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसे वाहन मालिकों को सीएनजी गैस न दें। उन्होंने बताया कि फिटनेस के लिए 15 दिन की महौलत दी गई है जो आगामी 22 फरवरी को पूरी हो रही है। अधिकारी ने बताया कि शहर में सीएनजी वाहनों की बढ़ती संख्या और बिना परमिट और फिटनेस धड़ल्ले से दौड़ रहे वाहनों पर नियंत्रिण करने के मकसद से परिवहन आयुक्त ने यह निर्णय लिया है। अवैध सीएनजी वाहनों को जब रिफलिंग स्टेशनों पर सीएनजी नहीं मिलेगी तो ऐसे वाहन या तो घरों में खड़े रहकर कंडम हो जाएंगे या फिर फिटनेस प्रमाण पत्र हासिल करने आरटीओ पहुंचेंगे। 21 हजार वाहनों की सूची में स्कूल वाहन, प्राइवेट वाहन और व्यवसायिक वाहन शामिल हैं।