लखनऊ , उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे की जमीन का करोडों रूपये मुआवजा विधान परिषद के सदस्य बुक्कल नवाब द्वारा लिए जाने के मामले में उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आगामी 24 अप्रैल को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को तलब किया है।
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में बुक्कल नवाब के खिलाफ मामला दर्ज कराया जा चुका है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आज यह आदेश याची हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा दायर याचिका पर दिए हैं।
दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि लखनऊ शहर में गोमती नदी के साैन्दर्यकरण के लिए राज्य सरकार से किनारे की जमीन का करोड़ों का मुआवजा विधान परिषद सदस्य बुक्कल नवाब ने लिया। कहा गया कि राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से सरकारी जमीन को निजी बता कर मुआवज़ा लिया गया। अदालत ने पिछली सुनवाई पर प्रमुख सचिव से पूछा था कि इस मामले में अब तक जाँच पूरी क्यों नही की गई और जान बूझ कर देरी क्यों की जा रही है।
याचिका में आरोप लगाया गया कि गोमती की तलछटी की जमीन का मुआवजा बिना जाँच पड़ताल किये विधान परिषद सदस्य बुक्कल नवाब को दे दिया गया। कहा गया कि इस मामले में जनता की कमाई का करोड़ो रुपया किसी व्यक्ति को कैसे दिया जा सकता है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करेगी।