मानदेय में बढ़ोत्तरी के साथ ही अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित

लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 24 घण्टे पूरे होने पर मुख्यमंत्री के सम्बोधन के उपरांत गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में इस दौरान विधेयक पास होने के साथ ही विधायकों के वेतन, भत्तों में बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की गई।

विधान सभा में जिस उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य तथा मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन विधेयक 2025 के पास होने की घोषणा की गई है, उससे सरकार के राजकोष पर एक अरब पांच करोड़ 21 लाख 63 हजार रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पिछले वर्ष मार्च 2024 में मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। कमेटी ने महंगाई को लेकर मानदेय व भत्तों में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत विधायकों का तनख्वाह 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपया बढ़ाया गया है। वही मंत्रियों का वेतन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपया किया गया है। डिप्टी मिनिस्टर का वेतन 45000 रुपए किया गया है। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता जो 50000 था, उसे 75000 कर दिया गया है। रेलवे कूपन 425000 की जगह 500000 कर दिया गया है। यह सात फीसद परिवर्तनीय होंगे। दैनिक भत्ता जो 2000 रुपये था, सत्र व समिति की बैठक के लिए उसे 2500 रुपये कर दिया गया है। जन सेवा कार्यों के लिए दैनिक भत्ता सत्र और समिति की बैठक के लिए 1500 के स्थान पर 2000 रुपये और पीए भत्ता 20000 की जगह 30000 रुपये कर दिया गया है। चिकित्सा भत्ता जो 30000 था उसे 45000 रुपया कर दिया गया है। टेलीफोन खर्च के लिए 6000 की जगह 9000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ पेंशन प्रतिमाह 25000 के स्थान पर 35000 रुपए किया गया है। चाहे वह कितने भी अवधि के लिए हो। वही विधान परिषद के किसी भी सदस्य को 6 वर्ष पूर्ण करने पर दो माह का 2000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। हर वर्ष के पूर्ण करने पर 2000 प्रति वर्ष के हिसाब से इजाफा किया जाएगा। अगर किसी का टाइम छह महीने से ज्यादा है तो उसे पूरे एक वर्ष का दिया जाएगा। अगर एक साल से कम है तो उसे पारिवारिक पेंशन जो 25000 रुपया थी उसके स्थान पर 30000 रुपया कर दिया गया है।

रेलवे के कूपन जो अभी तक 100000 रुपये थे। जिसमें से 50000 रुपये पेट्रोल-डीजल के लिए कैश मिलता था और 50000 रुपये रिम्बर्स करने पड़ते थे, इसे बढ़कर 1.5 लाख कर दिया गया है। जिसमे पेट्रोल व डीजल के लिए अब एक लाख कर दिया गया है। जबकि कूपन के लिए 50000 रुपये शामिल है।

विधानसभा के दौरान जिन विधेयकों को सर्वसम्मति से पास किया गया, उनमें उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2025, उत्तरप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक 2025, उत्तरप्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025, उत्तरप्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य तथा मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन विधेयक 2025 शामिल है।

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