मासूम की हत्या के दोषी को मौत की सजा

कानपुर देहात,  कानपुर देहात की एक अदालत ने आठ वर्षीय बच्ची की हत्या के एक जघन्य मामले में महज 10 माह 13 दिन के भीतर फैसला सुनाते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

यह मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरी का है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर बच्ची की हत्या कर दी थी और छह अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, यह घटना 23 जुलाई 2024 को घटी थी। वादी विनोद कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि दीपू निवासी मुरली का पुरवा, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया ने पारिवारिक रंजिश में बीना देवी, महेन्द्र कुमार, सूर्यांश, पूजा, उमंग और आयुष पर बांके से हमला किया। हमले में महेन्द्र कुमार की पुत्री काव्या की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया। मामले को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत चिन्हित करते हुए विशेष निगरानी में रखा गया तथा त्वरित विवेचना के बाद आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय साक्ष्य तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान अदालत में प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-06 ने आरोपी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धाराओं 103(1), 109(1), 118(1) और 115 के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई। साथ ही 15 लाख 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी आरोपित किया गया है।

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