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मोबाइल के आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ की तो होगी….

लखनऊ , उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आनन्द कुमार ने मोबाइल युक्ति उपस्कर पहचान संख्या से छेड़छाड़ करने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।

अानन्द कुमार ने प्रदेश के समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस उप महानिरीक्षकए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक को मोबाइल फोन में छेड़छाड़ करने वालों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मन्त्रालय द्वारा मोबाइल युक्ति उपस्कर पहचान संख्या में छेड़छाड़ करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में पिछले साल भी सम्बन्धित को सतर्क अनुपालन के निर्देश दिये गये हैं। अपर पुलिस महानिदेशक श्री कुमार ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वह केन्द्र सरकार के पत्र में दिये गये दिशा.निर्देशों का अनुपालन करायें।

नियमों का उल्लंघन कर मोबाइल में छेड़छाड़ कर सम्बन्धित हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर को रखने एवं प्रयुक्त करने वालों के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाये। भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत उपस्कर पहचान पत्र संख्या में छेड़छाड़ करने का दोषी पाये जाने पर तीन साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।