नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. लालू यादव चारा घोटाले में सजा भुगत रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी. लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करके लालू यादव की जमानत याचिका का विरोध किया था. सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव लोकसभा चुनाव के लिए जमानत मांग रहे हैं.
हलफनामे में सीबीआई ने कहा था, ‘लालू अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं. वह जेल में न रहकर अस्पताल के विशेष वार्ड में रहते हैं. लालू यादव आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत मांग रहे हैं. मेडिकल आधार पर जमानत मांगकर वह कोर्ट को गुमराह कर रहे है.’ साथ ही सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव को अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए.
लालू यादव ने मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. लालू ने याचिका में कहा था कि एक मामले में 22 महीने, दूसरे मामले में 13 महीने और तीसरे मामले में 21 महीने की सजा काट चुके हैं. लालू प्रसाद इस समय रांची स्थित बिरसा मुण्डा केन्द्रीय जेल में बंद हैं. राजद प्रमुख ने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के दस जनवरी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में में चुनौती दी थी.