सपा विधायक रमाकांत यादव को चार महीने की सजा

जौनपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने कोतवाली क्षेत्र में मारपीट, बलवा और गाली-गलौज के एक मामले में पूर्व सांसद एवं आजमगढ़ के फूलपुर पवई क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक रमाकांत यादव को चार माह की सजा और सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

मामले की सुनवाई एसीजेएम तृतीय यानी एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही थी।

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि वर्ष 2019 में जौनपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र में मारपीट का मामला हुआ था, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। उस समय रमाकांत यादव पर बलवा, मारपीट करने, गाली-गलौज सहित अन्य धाराओं 147 149 323 504 भारतीय दंड विधान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में आरोपत्र दाखिल किया। उसके बाद एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही थी।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय स्वेत्सा चंद्रा ने रमाकांत को दोषी पाते हुए चार माह सजा और सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाया है। पूर्व सांसद एवं विधायक रमाकांत यादव को फतेहपुर जेल से आज कड़ी सुरक्षा के बीच जौनपुर न्यायालय में पेशी पर लाया गया था। उनकी पेशी को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

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